दमोह में शराब दुकानों पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 6 लाइसेंस निलंबित, 5 दुकानों पर ₹7.11 लाख का जुर्माना

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दमोह, 15 जुलाई। जिले में अवैध शराब बिक्री और मदिरा दुकानों के संचालन में अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह मदिरा दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। साथ ही पांच अन्य दुकानों पर कुल ₹7,11,906 का अर्थदंड लगाया गया है।

कलेक्टर ने बताया कि गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री से युवा पीढ़ी पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानों की जांच कराई गई। जांच में कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई।

इन दुकानों के लाइसेंस हुए निलंबित

  • हटा-सी
  • नरसिंहगढ़
  • तेंदूखेड़ा-ए
  • गुबरा-ए
  • जबेरा-ए
  • पथरिया-ए

इन दुकानों पर लगा जुर्माना

  • कांटी
  • जबेरा-ए
  • जबेरा-बी
  • गुबरा-ए
  • नरसिंहगढ़

इन पांच दुकानों पर कुल ₹7,11,906 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बताया कि निलंबित दुकानों को सील करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और नियमानुसार सभी दुकानों को सील किया जा रहा है। उन्होंने सभी लाइसेंसधारियों को शासन के निर्धारित नियमों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करने तथा मदिरा दुकानों का संचालन केवल स्वीकृत स्थान पर ही करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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