पंचायत उप-निर्वाचन क्षेत्रों में 05 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगी आदर्श आचार संहिता आचार संहिता लागू होने तक संबंधित ग्राम पंचायतों में नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं होंगे

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            पंचायतों के उप-निर्वाचन वर्ष 2026 के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों, निर्वाचन क्षेत्रों एवं वार्डों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। यह आचार संहिता 31 अगस्त 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगी।

            उप-जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण फुलपगारे ने संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि आचार संहिता के प्रभावशील रहने तक संबंधित ग्राम पंचायतों, रिक्त वार्डों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया जाए।

            श्री फुलपगारे ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।    

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