प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों, सभाओं की अनुमति एवं वाहन परमिट जारी करने अधिकारी अधिकृत

0
Spread the love

दमोह : 19 दिसम्बर 2025

            जिला दण्डाधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जारी आदेश में कहा है जिला पंचायत सदस्य एवं सरपंच पद के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों को चलाने, चलवाने एवं सार्वजनिक सभाओं की अनुमति एवं प्रतिबंध , वाहन परमिट जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही के लिये राजस्व अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

            उन्होंने कहा सरपंच के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये विकासखण्ड स्तर पर तहसीलदार एवं रिटर्निंग आफीसर पथरिया एव बटियागढ़, जिला पंचायत के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये अनुभाग स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट विकासखण्ड पटेरा को अधिकृत किया गया है।

About The Author

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *