पंचायत उप-निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र शस्त्र लाइसेंस निलंबित, थानों में जमा होंगे हथियार

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राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर ने लोक शांति बनाए रखने के लिए जारी किया आदेश

दमोह: 19 दिसम्बर 2025‍

          राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के निर्देशों के तहत पंचायतों के उपनिर्वाचन वर्ष-2025 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं अनुज्ञापन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने आयुध अधिनियम-1959 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

          जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत सगौनी, पटेरिया, गाड़ाघाट, खमरिया, मझगुवां हंसराज, धनगुवां, मझौली, देवरीरतन, पटना कुम्हारी, कुम्हारी, कुलुवा, सलैया, बमनी, हिनौती, बेलखेड़ी, बर्रट, इमलिया, जमुनिया, बिलगुवां, नयागांव, कोटा, मुआरी, रमगढ़ा, सिंगपुर, कुण्डलपुर, पड़री सहजपुर, कुंवरपुर, बिलाखुर्द, महुआखेड़ा, छेवलादुबे, देवरान एवं निबोराकलां ग्राम पंचायतों के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक निलंबित रहेंगी।

          निलंबन अवधि के दौरान संबंधित अनुज्ञप्ति पर धारित सभी शस्त्र तत्काल संबंधित थानों के मालखानों में जमा कराना अनिवार्य किया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कम समयावधि के कारण अनुज्ञप्तिधारियों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं होने से यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

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