उत्तर संभाग दमोह में 310 प्रकरणों का हुआ निराकरण, शासन नियमानुसार दी गई छूट
30.21 लाख रुपये की जुर्माना राशि जमा
दमोह: 18 दिसम्बर 2025
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उत्तर संभाग दमोह के अंतर्गत 13 दिसंबर, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन माननीय न्यायालय दमोह कोर्ट एवं हटा कोर्ट में किया गया।
लोक अदालत के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं से संबंधित धारा 135, 138 एवं 126 के प्री-लिटिगेशन एवं लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। शासन के नियमानुसार प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में 30 प्रतिशत तथा लिटिगेशन प्रकरणों में 20 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिली।
इस आयोजन के अंतर्गत उत्तर संभाग दमोह में कुल 310 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण कर उन्हें समाप्त किया गया। लोक अदालत के माध्यम से कुल 30.21 लाख रुपये की जुर्माना राशि जमा कराई गई।
