खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा दमोह शहर स्थित विभिन्न अंडे की थोक एवं फुटकर दुकानों का किया गया औचक निरीक्षण
अंडे के लिए गए नमूने, अंडों के नमूनों को गुणवत्ता जांच हेतु भेजा गया भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, अंडों में एंटीबायोटिक की उपस्थिति की होगी जांच
कलेक्टर दमोह सुधीर कुमार कोचर के निर्देशो के तहत् खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा जांच दल द्वारा निरीक्षण कार्यवाही करते हुए दमोह शहर स्थित विभिन्न थोक एवं फुटकर अंडा विक्रय दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। कार्यवाही में प्राइवेट बस स्टैंड स्थित चांद एग सेंटर, आरिज़ एग सेंटर एवं तनिश एग सेंटर का निरीक्षण किया गया। मौके पर विक्रय हेतु संग्रहित अंडे के नमूनें जांच हेतु लिए गए । इन अंडों के नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इन अंडे के नमूनों में एंटीबायोटिक की उपस्थिति की जांच की जाएगी। भारत में व्यावसायिक रूप से उत्पादित अंडों में एंटीबायोटिक की उपस्थिति की एफएसएसएआई की निर्धारित सीमा 1 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम है। पोल्ट्री में एंटीबायोटिक दवाओं का अनुचित उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है जिससे मनुष्य में विभिन्न स्वस्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इन अंडों के नमूनों में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवा एवं अन्य एंटीबायोटिक की उपस्थिति की जांच की जाएगी।


