नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में मिलेगी छूट विद्युत विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश

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दमोह : 25 नवम्बर 2025

            राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह अध्यक्ष श्री सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को जिला मुख्यालय दमोह, तहसील हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत से संबंधित प्रकरणों के साथ ही बैंक ऋण वसूली, बी.एस.एन.एल. की बकाया वसूली, विद्युत एवं नगर पालिका से संबंधित प्रिं-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा छूट प्रदान की जाने की घोषणा की है।

            विद्युत विभाग द्वारा जारी छूट के अनुसार नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत छूट एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

            जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चैरसिया ने बताया नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों की कोई अपील नहीं होती है, जिसके कारण विवाद का सदैव के लिए अंत हो जाता है और समाज में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित होता है। उन्होंने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत में प्रदान की जा रही छूट का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निराकरण करायें।

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