बाल विवाह से जागरूकता हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

दमोह : 05 फरवरी 2026
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष सुभाष सोलंकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के मार्गदर्शन में शासकीय महाराणा प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश धर्मेश भट्ट, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, प्राचार्य जितेन्द्र कुमार राय सहित समस्त शिक्षकगण तथा छात्रगण उपस्थित रहे।
जिला न्यायाधीश धर्मेश भट्ट ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुये बताया कि हमारे संविधान में विवाह हेतु लड़की के लिए 18 वर्ष एवं लड़के के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित है, उक्त आयु से कम आयु के लड़के या लड़की का विवाह कराया जाना दण्डनीय अपराध है। बाल विवाह की घटनाओं की सूचना चाइल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 पर कर सकते है, साथ ही आपके द्वारा लैंगिक असमानता एवं बच्चों के साथ हो रहे अपराधों के विषय में, बाल विवाह एवं उसकी रोकथाम, करियर के चयन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया द्वारा उपस्थित बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सहायता एवं उनके संरक्षण के लिये विधिक सेवा योजना एवं संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य एवं अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बाल अपराध, शिक्षा का अधिकार, मोटर यान अधिनियम, नशा मुक्ति अभियान तथा विधिक सेवा हेल्पलाइन 15100 के बारे में जानकारी प्रदान की।
